हमीरपुर/सोलन : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा मध्यस्थता, सुलह एवं आपसी सहमति से भी किया जा सकता है।
इससे दोनों पक्षों के समय और धन की बचत होती है तथा उनमें सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं। उन्होंने बताया कि अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतें भी लगाई जाती हैं।
उन्होंने बताया कि आगामी 12 दिसंबर को भी जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर हमीरपुर और उपमंडल स्तर के न्यायिक परिसरों नादौन, बड़सर तथा भोरंज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, एन. आई. एक्ट के मामले, धन वसूली के मामले और भूमि विवाद आदि पर सुनवाई करके निपटारा किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, मोटर व्हीकल अधिनियम, श्रम विवाद के मामले, बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भत्तों और सेवानिवृत्ति से संबधित मामलों का भी निपटारा होगा।
कुलदीप शर्मा ने बताया कि लोक अदालत में उन मामलों का निपटारा भी करवाया जा सकता है जो अभी तक न्यायालय में दायर नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि अपने मामलों का निपटारा करवाने के इच्छुक लोग जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण कार्यालय हमीरपुर या संबंधित न्यायालय में सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं।
लोक अदालत से पहले प्री-लोक अदालत सीटिंग में भी इन मामलों का निपटारा आपसी सहमति के आधार पर करवाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01972-224399 पर संपर्क किया जा सकता है।
सोलन में 12 दिसंबर को होगा नेशनल लोक अदालत का आयोजन
जिला एवं सत्र न्यायालय सोलन परिसर एवं कंडाघाट, अर्की, कसौली, नालागढ़ न्यायालय परिसर में 12 दिसंबर, 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सोलन के सचिव प्रशांत सिंह नेगी ने दी।
प्रशांत सिंह नेगी ने कहा कि लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल अपराध, चेक बाउंस मामले, वाहन चालान धन वसूली के मामले आदि पर सुनवाई कर निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटना क्लेम के मामले, श्रम विवाद के मामले, बिजली और पानी के बिल, वैवाहिक विवाद भूमि अधिग्रहण के मामले, वेतन और भतों और सेवानिवृत्ति से संबधित मामलों की सुनवाई कर निपटारा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो मामले न्यायालय में अब तक दायर नहीं हुए हैं, का भी लोक अदालत में निपटारा भी किया जाएगा।
प्रशान्त सिंह नेगी ने कहा कि लोक अदालत मे समय एवं धन की बचत होती है। यहां न्यायालय शुल्क भी नहीं लगता और पुराने मामलों का न्यायालय शुल्क वापस हो जाता है। इसमें किसी पक्ष को सज़ा नही होती। उन्होंने कहा कि वाहन चालान के मामलों में वर्चुअल कोर्ट की साइट पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी इच्छुक व्यक्ति यदि अपने मामलों का निपटारा करवाना चाहता है तो वह 12 दिसम्बर, 2026 से पूर्व ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय सोलन व ज़िला के सभी न्यायालयोें में सादे कागज पर आवेदन कर सकता है या जिस अदालत में मामला विचाराधीन है उस अदालत में भी आवेदन दे सकता है।
अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01792-220713 व टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क किया जा सकता है।
