होमHimachalमुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना, अप्रैल और सितंबर...

मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों के लिए जरूरी सूचना, अप्रैल और सितंबर में अपलोड करने होंगे दस्तावेज

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उपचार के दौरान आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है।

बिलासपुर : हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के गंभीर एवं दीर्घकालिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सहारा योजना चलाई जा रही है।

योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को उपचार के दौरान आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए तीन हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती है।

जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर रमेश चंद बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत पार्किंसन रोग, कैंसर, पक्षाघात, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया तथा तीव्र एवं दीर्घकालिक गुर्दा रोग सहित अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित पात्र व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जिला बिलासपुर में वर्तमान में कुल 462 लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:  सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी ध्यान दें... बचत खाते के साथ आधार सीडिंग करवाना जरूरी, वरना हो सकती है परेशानी

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति हिम परिवार के ई-कल्याण पोर्टल https://himparivar-hp-gov-in/ekalyan के माध्यम से स्वयं अथवा नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के लिए आधार कार्ड, नवीनतम मेडिकल रिकॉर्ड, हिमाचली प्रमाण पत्र, वैध बीपीएल प्रमाण पत्र अथवा चार लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, नवीनतम परिवार नकल तथा बैंक या डाकघर का सक्रिय सिंगल ऑपरेशन खाता आवश्यक है।

जिला कल्याण अधिकारी ने योजना के सभी लाभार्थियों से अपील की है कि वह प्रत्येक वर्ष अप्रैल एवं सितंबर माह में राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम जीवित प्रमाण पत्र, वैध बीपीएल अथवा आय प्रमाण पत्र तथा निरंतर दीर्घकालिक उपचार से संबंधित नवीनतम मेडिकल रिकॉर्ड ई-कल्याण पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

ये भी पढ़ें:  सतलुज महाआरती के साथ नलवाड़ी मेले में जुड़ेगा नया अध्याय, बनारस की तर्ज पर गोविंद सागर तट पर दिखेगा दिव्य नजारा

लाभार्थी यह दस्तावेज स्वयं अथवा नजदीकी लोकमित्र केंद्र के माध्यम से जमा करवा सकते हैं, ताकि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता निर्बाध रूप से जारी रह सके।

उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित जानकारी एवं सहायता के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

Aapki Baat News Desk
Aapki Baat News Deskhttps://aapkibaatnews.com
आपकी बात न्यूज डेस्क देश, प्रदेश और स्थानीय स्तर की हर महत्वपूर्ण खबर को तेज, विश्वसनीय और तथ्यात्मक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने के लिए समर्पित है। राजनीति, समाज, प्रशासन, शिक्षा, अपराध, मनोरंजन और जनसरोकार से जुड़े हर मुद्दे पर सटीक जानकारी और प्रभावशाली प्रस्तुति हमारी प्राथमिकता है, ताकि पाठकों को हर बड़ी अपडेट एक ही मंच पर मिल सके।

Latest Articles

Explore More