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मंडी में दत्तक ग्रहण प्रक्रिया पर कार्यशाला, प्रतिभागियों को दी कानूनी और ऑनलाइन आवेदन की जानकारी

कार्यशाला में दत्तक ग्रहण अधिनियम-2022 की प्रक्रिया, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही वर्ष 2030 तक "बाल विवाह मुक्त भारत" के लक्ष्य में योगदान देने का आह्वान भी किया गया।

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मंडी : जिला बाल संरक्षण इकाई मंडी ने बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया को लेकर एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की, जिसमें विभिन्न विभागों और स्वयंसेवी संस्थानों के करीब 50 सक्रिय सदस्यों ने भाग लिया। कार्यशाला में दत्तक ग्रहण अधिनियम-2022 की प्रक्रिया, पात्रता और ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही वर्ष 2030 तक “बाल विवाह मुक्त भारत” के लक्ष्य में योगदान देने का आह्वान भी किया गया।

कार्यशाला में जिला बाल संरक्षण अधिकारी एन.आर. ठाकुर ने बताया कि भारत सरकार द्वारा दत्तक ग्रहण अधिनियम-2022 को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इसके तहत कोई भी दंपति, एकल महिला या पुरुष बच्चा गोद ले सकता है। उन्होंने कहा कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स ऑथोरिटी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शुरू होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक नजदीकी लोक मित्र केंद्र, साइबर कैफे या जिला बाल संरक्षण अधिकारी के कार्यालय में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आवेदन के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन जमा करवाने होते हैं।

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उन्होंने प्रतिभागियों से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाने का आग्रह किया, ताकि सरकार द्वारा निर्धारित वर्ष 2030 तक “बाल विवाह मुक्त भारत” के लक्ष्य में मंडी जिला भी अपना योगदान दे सके। इस अवसर पर संरक्षण अधिकारी शैलजा अवस्थी ने दत्तक ग्रहण अधिनियम, बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया, पात्रता और निर्धारित मानदंडों की जानकारी साझा की। विधिक एवं प्रोबेशन अधिकारी रमा कुमारी ने बाल विवाह अधिनियम और उसके दुष्परिणामों पर विस्तार से चर्चा की। बाल कल्याण समिति की अध्यक्षा तृप्ता ठाकुर ने सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाने की शपथ दिलाई।

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