NDPS मामले में नाहन निवासी दोषी करार, अदालत ने सुनाई ये सजा

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नाहन : जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपी सूरज पुत्र हरभजन सिंह निवासी नाहन को एनडीपीएस (NDPS) एक्ट की धारा 20-61-85 के तहत दोषी करार देते हुए 3 महीने के कठोर कारावास और 3000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

इसके साथ-साथ अदालत ने दोषी को अंडर सेक्शन 20 (बी) (ii) (बी) के तहत 3 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला भी सुनाया. संबंधित जुर्माना अदा न करने की सूरत में भी दोषी को 3 महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 12 फरवरी 2020 का है. पुलिस थाना पच्छाद को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपी सूरज निवासी नाहन, पच्छाद के सराहां बस स्टेंड के समीप अपनी मीट की दुकान में चरस और गांजा बेचने का काम करता है.

इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी एएसआई मोती लाल पुलिस टीम के साथ उसकी दुकान में पहुंचे. तलाशी के दौरान दुकान में सिंगल बैड के नीचे 2 प्लास्टिक बैग (बोरी) मिले, जिन्हें खोलने पर उनके अंदर से 2.702 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ. साथ ही दुकान की लकड़ी का गल्ला खोलकर देखा गया, तो उसके अंदर से भी 00.17 ग्राम चरस बरामद हुई. पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी सूरज को गिरफ्तार किया. जांच के बाद इस मामले में पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया.

जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 14 गवाहों से पूछताछ की गई. अभियोजन पक्ष की तरफ से रिकार्ड पर लाए गए सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी सूरज को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई.