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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग करेगा मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन, ये व्यक्ति आवेदन के लिए पात्र

जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र व्यक्ति जो गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं और बीमारी व शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रतिमाह 3 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है

नाहन : मुख्यमंत्री सहारा योजना का संचालन एवं क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिला कल्याण अधिकारी गावा सिंह नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र व्यक्ति जो गंभीर एवं असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं और बीमारी व शारीरिक अक्षमता के कारण कार्य करने में असमर्थ हैं, उन्हें प्रतिमाह 3 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि उनके उपचार एवं दैनिक जीवन-यापन में आर्थिक सहयोग मिल सके।

योजना में इन श्रेणी की बीमारी से ग्रसित मरीज आवेदन के लिए होंगे पात्र
उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत पार्किसन रोग, मैलिग्नेंट कैंसर, स्थायी दिव्यांगता के साथ लकवा (पैरालिसिस) से पीड़ित एवं दीर्घकालिक उपचाराधीन अथवा शय्याग्रस्त मरीज, मस्कुलर डिस्ट्राफी, हिमोफीलिया, थैलेसीमिया, तीव्र अथवा दीर्घकालिक गुर्दा विफ, लता से ग्रसित मरीज, तथा ऐसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, जिसके कारण वह स्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो।

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योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर एवं कार्य करने में असमर्थ व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लाभार्थियों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना से वंचित पात्र व्यक्ति सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम निदेशालय के ई-कल्याण पोर्टल https://himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन आवेदकों के आवेदन हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा सोसाईटी द्वारा लंबित रखे गए थे, उन्हें भी सहायता राशि के लिए पुनः आवेदन करना होगा।

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उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के माध्यम से पात्र आवेदक लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हिमाचली प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नवीनतम परिवार रजिस्टर नकल, राशन कार्ड, बैंक या डाक घर बचत खाता, आयु प्रमाण पत्र (10वीं का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र), चिकित्सा प्रमाण पत्र (चिकित्सा इतिहास अथवा रिकॉर्ड), चार लाख रुपये तक की आय प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल, दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला सिरमौर के तहसील कल्याण अधिकारी ( नाहन, पांवटा साहिब, शिलाई, संगडाह, राजगढ़, पच्छाद) व जिला कल्याण अधिकारी सिरमौर के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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