सोलन : उपमंडलाधिकारी एवं उपमंडल समाहर्ता कंडाघाट गोपाल चंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 5 के अंतर्गत अधिसचूना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार जिला सोलन के उपमंडल कंडाघाट में उप तहसील ममलीग के महाल मझयारी में भूमि अधिग्रहण के विषय में 29 दिसंबर, 2025 को सुबह 11:00 बजे हिमुडा कार्यालय मझयारी में जन सुनवाई होगी। अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) की ओर से जाठिया देवी में माउंटेन टाउनशिप परियोजना के लिए उप तहसील ममलीग के महाल मझयारी में भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव है।
अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश सामाजिक प्रभाव समाघात इकाई, एम.एस.एस.एच.आई.पी.ए.-फेयरलान शिमला द्वारा भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापना और पुनर्वास में उचित मुजावज़ा और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन सामाजिक प्रभाव समाघात आकलन रिपोर्ट व सामाजिक प्रभाव समाघात प्रबंधन योजना तैयार की गई है।
गोपाल चंद शर्मा ने कहा कि सामाजिक प्रभाव समाघात आकलन रिपोर्ट व सामाजिक प्रभाव समाघात प्रबंधन योजना के संदर्भ इच्छुक व्यक्ति 29 दिसंबर, 2025 को उपमंडलाधिकारी के समक्ष लिखित में आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यक्तियों द्वारा दिए गए उचित सुझावों को अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
उपमंडलाधिकारी ने कहा कि उक्त रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश सरकार की वेबसाइट www.himachalnic.in/hipa व http://himuda.hp.gov.in/ उपमंडलाधिकारी कार्यालय कंडाघाट, नायब तहसीलदार ममलीग, ग्राम पंचायत काहला के कार्यालय में हिंदी व अंग्रेजी में आमजन के अध्ययन व सुझाव के लिए उपलब्ध रहेगी।






