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मतदान और मतगणना के दिन रहेगा ‘ड्राई डे’, DC सोलन ने जारी किए आदेश

जिला में आयोजित होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

सोलन : जिला में आयोजित होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने नियमानुसार निर्धारित अवधि के लिए ‘ड्राई डे’ घोषित करने के संबंध में आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार 26, 28 और 30 मई, 2026 को पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं मतगणना के दृष्टिगत संबंधित क्षेत्रों में मतदान एवं मतगणना तिथि को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई, 2026 को होने के दृष्टिगत भी ‘ड्राई डे’ रहेगा।

उन्होंने कहा कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व एवं मतगणना दिवस पर किसी होटल, खान-पान के स्थान, मदिरालय, दुकान अथवा किसी सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी भी प्रकार के मादक द्रव्यों तथा मदिरा एवं अन्य नशीले पदार्थों का वितरण एवं विक्रय नहीं किया जा सकेगा। आदेशों की अवहेलना पर विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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मनमोहन शर्मा ने कहा कि विकास खंड धर्मपुर की ग्राम पंचायत आंजी मातला, बनसार, धर्मपुर, कोट बेजा, कोटी नाम्ब, नाहरी, नारायणी, निचली गांगुड़ी तथा टकसाल में 26 मई, 2026 को मतदान होगा।

विकास खंड धर्मपुर की ग्राम पंचायत चामियां, चम्मों, गनोल, हुडंग, जंगेशु, कसौली गड़खल, प्राथा, सनवारा तथा अम्बोटा में 28 मई, 2026 को मतदान होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विकास खंड धर्मपर की ग्राम पंचायत गड़खल सनावर, गुलहारी, जाबली, कोट, कोटला, मेहलों, रौरी और कामली में 30 मई, 2026 को मतदान होगा।

उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों, उप प्रधान तथा प्रधान के पदों के लिए मतगणना से संबंधित तिथि को मतदान के तुरंत उपरांत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन सभी के मतगणना परिणाम मतगणना के तुरंत उपरांत जारी कर दिए जाएंगे।

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जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने कहा कि पंचायत समितियां और जिला परिषद सदस्यों की मतगणना 31 मई, 2026 को सुबह 09:00 बजे से संबंधित खंड मुख्यालयों पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन परिणाम मतगणना दिवस पर से संबंधित खंड मुख्यालयों में घोषित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ज़िला परिषद सदस्यों के मतगणना परिणाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 75 (vi) के प्रवाधानों अनुरूप घोषित किए जाएंगे।

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