सोलन : आमजन की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा ने माल रोड पर वाहनों की आवाजाही को लेकर आवश्यक आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत 2 मार्च 2026 से 30 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन शाम 5:30 बजे से रात 8:00 बजे तक पुराना उपायुक्त कार्यालय से पुराने बस अड्डे तक सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

जारी आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 और 117, सड़क नियमन नियम 1999 के नियम 15 और 17 तथा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 के नियम 184 और 196 में निहित शक्तियों के तहत लागू किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य इस अवधि के दौरान पैदल आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाना है। हालांकि, यह प्रतिबंध रोगी वाहन, अग्निशमन वाहन, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात वाहनों और कचरा वाहनों पर लागू नहीं होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।



