नाहन : जिला सिरमौर नाहन के विशेष न्यायाधीश-1 योगेश जसवाल की अदालत ने नशीली दवाओं की तस्करी के दोषी नासिर मोहम्मद पुत्र जाफरदीन निवासी गांव मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब को NDPS एक्ट की धारा 22 के तहत 12 वर्षों के कठोर कारावास और एक लाख रुपए का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 2 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की।
जिला न्यायवादी ने बताया कि मामला 20 जुलाई 2020 का है। जिला के पुलिस थाना पांवटा साहिब में गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नासिर मोहम्मद अपनी मोटरसाइकिल पर हथिनी कुंड की तरफ से पांवटा साहिब की ओर आ रहा है, जिसके कब्जे से प्रतिबंधित दवाएं बरामद हो सकती हैं।
इस सूचना पर पुलिस टीम ने बहराल बैरियर पर नाका लगाया। इसी बीच एक काले रंग की बाइक कलेसर (हरियाणा) की तरफ से पांवटा साहिब की ओर आती हुई दिखाई दी, जिसे पुलिस ने जांच के लिए रोका।
इस दौरान बाइक के बाईं तरफ हैंडल पर एक नीले रंग का पॉलीथीन का कैरी बैग लटका था। तलाशी लेने पर इस बैग के अंदर से 12 काले रंग के पॉलीथीन के पैकेट मिले। इन अलग-अलग पैकेटों से पुलिस ने कुल 1800 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए।
इस पर पुलिस थाना पांवटा साहिब में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया।
जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 13 गवाह पेश किए गए। तमाम दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी नासिर मोहम्मद को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।