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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी युवक को 20 साल का कठोर कारावास, पीड़िता को 7 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश

मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए।

ऊना : नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म के मामले में ऊना की विशेष अदालत ने पंजाब निवासी 25 वर्षीय युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

स्पेशल जज प्रकाश चंद राणा की अदालत ने दोषी अनमोल निवासी फतेहगढ़ चूडिय़ां, जिला गुरदासपुर (पंजाब) पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह की साधारण कैद भुगतनी होगी।

अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 के तहत भी तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।

अदालत ने दोनों धाराओं के तहत लगाए गए कुल 60 हजार रुपये जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा अदालत ने पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश भी दिए हैं। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 16 गवाह पेश किए गए।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 11 अप्रैल 2023 को पीड़िता के पिता ने महिला पुलिस थाना ऊना में अपनी 15 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। परिजनों ने किशोरी के होशियारपुर में होने की आशंका जताई थी।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस और परिजन होशियारपुर पहुंचे। वहां एक होटल में किशोरी और आरोपी युवक मिले। पुलिस ने होटल से साक्ष्य एकत्रित किए और किशोरी के बयान दर्ज किए। पीड़िता ने अपने बयान में आरोप लगाया कि अनमोल उसे झांसा देकर होशियारपुर ले गया था और वहां होटल के कमरे में उसके साथ दुष्कर्म किया।

पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि आरोपी ने 10 अप्रैल 2023 को फोन कर उसे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह उस दिन उससे मिलने नहीं गई। अगले दिन 11 अप्रैल 2023 के दिन आरोपी ने दोबारा फोन किया तो वह घर से ऊना बस स्टैंड पहुंची। मामले के अनुसार, होशियारपुर बस स्टैंड पर आरोपी और उसका मामा मिले।

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इसके बाद दोनों उसे एक होटल में ले गए, जहां आरोपी ने पहले से कमरा बुक कर रखा था। होटल के कमरे में पहुंचने के बाद आरोपी का मामा वहां से चला गया।

मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य और गवाह पेश किए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास सहित अन्य सजाएं सुनाईं और पीड़िता को मुआवजा देने के आदेश जारी किए।

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