HomeHimachalBilaspurसामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक 15 फरवरी तक करवाएं ई-केवाईसी, वरना स्थाई तौर...

सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक 15 फरवरी तक करवाएं ई-केवाईसी, वरना स्थाई तौर पर बंद हो जाएगी पेंशन

जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन अनिवार्य किया गया है। ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है।

बिलासपुर : जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी सत्यापन अनिवार्य किया गया है। ई-केवाईसी करवाने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2026 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि तक ई-केवाईसी न करवाने वाले पेंशनधारकों की पेंशन स्थाई रूप से बंद कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान सुचारू, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से सीधे बैंक अथवा डाकघर के बचत खातों में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई-केवाईसी सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई है। यह अभियान जिला एवं तहसील कल्याण अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से जुलाई, 2025 से संचालित किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:  सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला 18 को, DC करेंगे अध्यक्षता

जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि ई-केवाईसी पूर्ण करने की पूर्व निर्धारित तिथि 31 जनवरी, 2026 थी, लेकिन जिन लाभार्थियों द्वारा निर्धारित समयावधि में सत्यापन नहीं करवाया गया है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उन्होंने सभी पेंशनधारकों से अपील की कि जो लाभार्थी अभी तक अपना ई-केवाईसी सत्यापन नहीं करवा पाए हैं, वे 15 फरवरी, 2026 से पूर्व अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र अथवा संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों सहित ई-केवाईसी अवश्य करवाएं। अंतिम तिथि के पश्चात ई-केवाईसी न कराने की स्थिति में लाभार्थी को अपात्र अथवा अनुपलब्ध मानते हुए उसकी पेंशन स्थाई रूप से बंद कर दी जाएगी।

ये भी पढ़ें:  चूड़धार चोटी पर 15 इंच ताजा हिमपात, यात्रा पर रोक के बावजूद मंदिर पहुंचे 35 श्रद्धालु, कई वापस भेजे

जिला कल्याण अधिकारी ने यह भी बताया कि जिन पेंशनभोगियों का आधार कार्ड नहीं बना है अथवा आधार विवरण में अद्यतन की आवश्यकता है, वे संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करवा सकते हैं। अधिक जानकारी अथवा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान हेतु लाभार्थी जिला कल्याण अधिकारी, तहसील कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक अथवा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:  राज्य स्तरीय हरोली उत्सव- 2026: 11 से 14 अप्रैल तक वैसाखी के रंगों से गुलजार रहेगा सोमभद्रा तट
Hitesh Sharma
Hitesh Sharmahttps://aapkibaatnews.com
हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

Latest Articles

Explore More