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हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को 5 साल का कठोर कारावास, पांवटा साहिब की अदालत ने सुनाया फैसला

इस जानलेवा हमले में कश्मीरी लाल के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब लाया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में केस दर्ज किया गया। आरोपी मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त गंडासा बरामद किया।

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पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को धारा 452 IPC के अंतर्गत 3 वर्ष का साधारण कारावास और 2000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। ये जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा, जबकि धारा 307 IPC के तहत अदालत ने दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। ये सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने अदालत में मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि मामला 28 अप्रैल 2022 का है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बांगरन चौक पांवटा साहिब में दोषी मनोज कुमार (30) पुत्र स्व. जीत राम निवासी गांव व डाकघर जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने कश्मीरी लाल के सिर पर गंडासे से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया था। इस जानलेवा हमले में कश्मीरी लाल के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल पांवटा साहिब लाया गया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में केस दर्ज किया गया। आरोपी मनोज कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त गंडासा बरामद किया। पुलिस ने मौके से खून के नमूने, कपड़े व हथियार जब्त कर SFSL जुन्गा को जांच के लिए भेजे। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़ित को आईं चोटें काफी गंभीर और जीवन के लिए खतरनाक पाई गईं।

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इस मामले की तफ्तीश मुख्य आरक्षी बलजीत कुमार नंबर 258 द्वारा अमल में लाई गई। तफ्तीश के दौरान 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य इकट्ठा करने के उपरांत अदालत में धारा 452, 324, 506, 326, 307 IPC के तहत अंतिम रिपोर्ट पेश की गई। अभियोग में विचारण के दौरान कुल 26 गवाहों के बयान दर्ज होने पर माननीय अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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