बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के अंतर्गत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण विभाग मंडल बिलासपुर के अंतर्गत सकरोहा-मझवाड-जबलयाणा सोहर सड़क मार्ग आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए आगामी 30 अप्रैल तक बंद रहेगा।
जारी आदेश में इस दौरान सभी वाहनों को वाया फोरलेन-भगेड-डैहर और डैहर से सोहर जबलयाणा सडक मार्ग का उपयोग करने को कहा गया है। उन्होंने जारी आदेशों में बताया कि मरम्मत कार्य के दौरान इस सड़क मार्ग पर केवल एम्बुलेंस, स्कूल बसों, वीआईपी वाहनों तथा अन्य आपातकालीन सेवा वाहनों की आवाजाही की ही अनुमति रहेगी।
