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पंचायत चुनाव के लिए ऊना में सवैतनिक अवकाश घोषित, मतदान वाले क्षेत्रों में दफ्तर और दुकानें रहेंगी बंद

पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला ऊना में 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) और 30 मई (तृतीय चरण) को संबंधित मतदान वाले पंचायत क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।

ऊना : पंचायती राज संस्थाओं के सामान्य चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला ऊना में 26 मई (प्रथम चरण), 28 मई (द्वितीय चरण) और 30 मई (तृतीय चरण) को संबंधित मतदान वाले पंचायत क्षेत्रों में सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान संबंधित मतदान वाली पंचायती क्षेत्रों में अवकाश रहेगा।

उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने बताया कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि इस दिन जिला में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थानों सहित संबंधित पंचायत क्षेत्रों में स्थित दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी उपरोक्त तिथियों पर बंद रहेंगे।

उपायुक्त ने बताया कि यह अवकाश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा और इसे परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत मान्य सवैतनिक अवकाश माना जाएगा।

इसके अलावा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कार्यरत ऐसे कर्मचारी जिन्हें संबंधित पंचायती राज संस्थाओं में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, उन्हें विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित कर्मचारी को पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यह पुष्टि हो कि कर्मचारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।

उपायुक्त ने सभी नागरिकों, कर्मचारियों एवं संस्थानों से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने तथा शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया में सहयोग देने की अपील की है।

वोट डालने के लिए पहचान पत्र के साथ ये 17 विकल्प
पंचायती राज संस्थानों के सामान्य निर्वाचन-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। इसी क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त जतिन लाल ने आज (वीरवार) को डीआरडीए हॉल ऊना में निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारियों एवं उपमंडलाधिकारियों की समीक्षा बैठक की। बैठक में चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

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बैठक के दौरान चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों एवं मतपक्ष लेखन संबंधी कार्यों, मतदान केंद्रों के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन, पोलिंग पार्टियों के प्रशिक्षण, पोल ड्यूटी बैलेट पेपर जारी करने, मतगणना कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को ग्राम पंचायत मतगणना प्रशिक्षण, सेक्टर अधिकारियों की तैनाती तथा पंचायत समिति एवं जिला परिषद मतगणना केंद्रों की तैयारियों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।

इसके अतिरिक्त पोलिंग पार्टियों की रवानगी, मतपेटियों को सुरक्षित रूप से स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाने, एचआरटीसी बसों की उपलब्धता, पोलिंग पार्टियों के ठहरने एवं भोजन व्यवस्था, मतगणना के दौरान बिजली एवं पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

 मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं
उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी नागरिक को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों पर बिजली, पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पोलिंग पार्टियां केवल एचआरटीसी बसों के माध्यम से ही मतपेटियों का परिवहन सुनिश्चित करेंगी तथा इस कार्य के लिए किसी भी निजी वाहन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

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चुनावी पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न
जतिन लाल ने बताया कि पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दूसरे चरण का पूर्वाभ्यास भी करवाया जा चुका है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुचारू बनाया जा सके।

4,049 प्रत्याशी चुनावी मैदान में
उपायुक्त ने बताया कि जिला ऊना में कुल 4,049 प्रत्याशी विभिन्न पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 45 जिला परिषद सदस्य, 416 पंचायत समिति सदस्य, 849 प्रधान, 930 उपप्रधान तथा 1,809 वार्ड सदस्य शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि जिला में कुल 2,139 पंचायत पदाधिकारियों का निर्वाचन किया जाना था, जिनमें से 706 प्रतिनिधि निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। अब शेष 1,433 पदों के लिए मतदान करवाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिला की 5 पंचायतें पूर्ण रूप से निर्विरोध चुनी गई हैं, जिनमें पंडोगा लोअर, जाखेवाल, बीनेवाल, उदयपुर तथा बोहरू पंचायत शामिल हैं।

3,78,021 मतदाता करेंगे अपने मत का प्रयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला ऊना में कुल 3,78,021 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,90,767 पुरुष, 1,87,252 महिला तथा 2 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। साथ ही, 249 पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला में कुल 396 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

वेबकास्टिंग और लाइव स्ट्रीमिंग से होगी निगरानी
उपायुक्त ने बताया कि जिला में कुल 107 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 102 संवेदनशील तथा 5 अति संवेदनशील मतगणना केंद्र शामिल हैं।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मतगणना केंद्रों पर वेबकास्टिंग एवं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष एवं सुरक्षित बनाया जा सके।

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तीन चरणों में होंगे पंचायत चुनाव
जतिन लाल ने बताया कि जिला ऊना में पंचायत चुनाव 26, 28 एवं 30 मई को तीन चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रधान, उपप्रधान एवं वार्ड सदस्यों के परिणाम मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के उपरांत उसी दिन संबंधित मतगणना केंद्रों में घोषित किए जाएंगे, जबकि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे।

उपायुक्त ने बताया कि मतदान सुबह 7 बजे से सायं 3 बजे तक करवाया जाएगा। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान के लिए वोटर आईडी कार्ड साथ लाना अनिवार्य होगा। यदि किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 17 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

इनमें पासपोर्ट, ड्राईविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारिययों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, किसान पासबुक अथवा बैंक डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, राशन कार्ड, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, छात्र पहचान पत्र, सम्पत्ति संबंधी कागजात जैसे पट्टा, पंजीबद्ध अभिलेख, शस्त्र लाईसेंस, परिवहन अधिकारी द्वारा जारी कंडक्टर लाईसेंस, पेंशन अभिलेख, जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक अथवा पीपीओ, भूतपूर्व सैनिक की विधवा अथवा आश्रित को जारी प्रमाण पत्र, रेलवे या बस पास, अक्षम प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।

Aapki Baat News Desk
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