मंडी : हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के मतदान के बीच जिला मंडी के करसोग क्षेत्र से बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। यहां एक बीडीसी (BDC) प्रत्याशी का नाम बैलेट पेपर में न होने के कारण हंगामा हो गया। मामला बढ़ने पर प्रशासन ने संबंधित वार्डों में चुनाव प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार करसोग के थर्मी-थाच, बरलोग और मेंहडी बीडीसी वार्ड में मतदान के दौरान पता चला कि एक उम्मीदवार का नाम मतपत्र में शामिल ही नहीं किया गया। जैसे ही यह बात सामने आई, मतदान केंद्रों पर मौजूद प्रत्याशियों और समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने तत्काल मतदान प्रक्रिया रोकने का निर्णय लिया।
प्रशासन की ओर से बताया गया कि बैलेट पेपर में तकनीकी खामी पाई गई है, जिसके चलते चुनाव को फिलहाल स्थगित किया गया है। अब आगामी आदेश जारी होने के बाद ही इन वार्डों में दोबारा मतदान करवाया जाएगा।
मामले की सूचना मिलते ही जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी अपूर्व देवगन ने सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम करसोग गौरव महाजन को तुरंत मौके पर रवाना किया। उपायुक्त ने एसडीएम को विस्तृत जांच का जिम्मा सौंपा है।
इस पंचायत में प्रधान पद का चुनाव स्थगित
बिलासपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना की जानकारी देते हुए बताया कि श्री नैना देवी जी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत टाली में 26 मई को होने वाला प्रधान पद का चुनाव स्थगित कर दिया गया है।
उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के हवाले से बताया कि ग्राम पंचायत टाली में प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहीं दो प्रत्याशी क्रमशः कमलेश पत्नी राम कृष्ण और मीरा देवी पत्नी जय पाल सरकारी दायित्वों का निर्वहन कर रही थीं। इनमें कमलेश मिड-डे मील कार्यकर्ता और मीरा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं। दोनों प्रत्याशियों ने यह तथ्य नामांकन प्रक्रिया के दौरान छिपाया गया है।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज विभाग द्वारा पूर्व में जारी स्पष्टीकरण के अनुसार मिड-डे मील कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य श्रेणी में आते हैं और इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने पूर्व में भी आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग ने मामले की समीक्षा के उपरांत यह पाया है कि प्रधान पद के नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया प्रभावित हुई है और वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा।
इसी के चलते संविधान के अनुच्छेद 243-के, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुभाग 160, हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज चुनाव नियम 1994 के नियम 32(5) तथा संबंधित चुनाव नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने ग्राम पंचायत टाली में प्रधान पद के चुनाव को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं।
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि प्रधान पद से संबंधित सभी नामांकन पत्र एवं अभिलेख सीलबंद कर रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में सुरक्षित रखे जाएंगे। ग्राम पंचायत टाली में प्रधान पद को छोड़कर अन्य सभी पदों के चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संपन्न करवाए जा रहे हैं।
