सोलन : लगातार बारिश और संभावित आपदा के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन सोलन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने जिले में पहाड़ियों की कटाई, निजी निर्माण गतिविधियों और गैर-जरूरी निर्माण कार्यों पर 31 अगस्त, 2026 तक प्रतिबंध लगा दिया है।
आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध निजी विकास के लिए पहाड़ियों के कटान, निर्माण गतिविधियों तथा अन्य गैर-आवश्यक निर्माण कार्यों पर लागू रहेगा। हालांकि, आपदा प्रभावित अधोसंरचना के पुनरुद्धार, सड़क, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक आपातकालीन सार्वजनिक कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू किए गए हैं और 31 अगस्त, 2026 तक प्रभावी रहेंगे।
