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बिलासपुर की ये सड़कें 31 जुलाई और 9 अगस्त तक यातायात के लिए बंद, आदेश जारी

जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत दो सड़कों को मरम्मत कार्य के चलते यातायात के लिए बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत आदेश जारी करते हुए बताया कि लोक निर्माण मंडल घुमारवीं के अंतर्गत सुनहाणी-घुमारवीं सड़क वाया बरड़ आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते आगामी 31 जुलाई तक बंद करने के आदेश जारी किए है। उन्होंने सुनहाणी से घुमारवीं रुट के वाहनों को बाया बरठीं-निहारी-घुमारवीं तथा बरठीं-पनौल-घुमारवीं सडक मार्ग का उपयोग करने के निर्देश जारी किए है।

इसी प्रकार लोक निर्माण मंडल झंडूता के अंतर्गत झंडूता-भडोलीकलां-मांडवा सड़क मार्ग को भूस्खलन तथा पहाडी से पथर गिरने की सम्भावनाओं के दृष्टिगत आगामी 9 अगस्त तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद किया गया है। जारी आदेश में झंडूता-भडोलीकलां-मांडवा सड़क मार्ग का उपयोग करने वाले वाहनों को बाया भडोलीकलां-कलोल के लिए वाया भल्लू भलगाड एवं मलारी सडक तथा कलोल-जेजवीं की ओर से आने वाले वाहनों को वाया झंडूता-नंदनगरावं सडक मार्ग का उपयोग करने को कहा गया है।

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