अंब : हरियाणा रोडवेज की बस में सफर कर रही एक महिला के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी है।
पुलिस के अनुसार, हरियाणा निवासी बस चालक सुधीर कुमार 29 अगस्त को शाम करीब पांच बजे दिल्ली से बस लेकर बैजनाथ के लिए रवाना हुआ था। 30 अगस्त को करीब रात 1:30 बजे बस अंब के गौतम ढाबा पर रुकी। इस दौरान बस में सवार एक महिला नीचे उतरी। उसके हाथ में डिब्बा पकड़ा था, जिसमें कछुआ था।
बस चालक ने महिला से कछुए को ले जाने संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके बाद पुलिस ने महिला गीता देवी पत्नी कन्हैया लाल द्विवेदी, निवासी चकराना तिवारी, डाकघर नैनी, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के खिलाफ वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
एसपी ऊना सचिन हिरेमठ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है।
