बद्दी : नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बद्दी पुलिस ने तस्करों की अवैध कमाई पर बड़ा प्रहार किया है। पुलिस थाना बद्दी में दर्ज NDPS एक्ट के एक मामले में आरोपी राहुल गुप्ता और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित करीब 1.97 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की है। इसमें बद्दी की जमीन और तीन मंजिला भवन, Scorpio-N वाहन तथा बैंक खातों में जमा राशि शामिल है।
पुलिस जिला बद्दी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। थाना बद्दी में दर्ज मामले में आरोपी राहुल गुप्ता पुत्र संतोष शाह निवासी जिला सारण, बिहार, वर्तमान निवासी बद्दी के कब्जे से 10.330 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था।
मामले की वित्तीय जांच के दौरान लक्ष्मी नारायण कॉलोनी, वार्ड नंबर-7, बद्दी में छह बिस्वा भूमि और तीन मंजिला भवन की कीमत 1,71,64,271 रुपये आंकी गई। इसके अलावा Scorpio-N वाहन की कीमत 24,69,725 रुपये और विभिन्न बैंक खातों में 1,42,251 रुपये पाए गए।
इन सभी को मिलाकर करीब 1.97 करोड़ रुपये की संपत्ति फ्रीज की गई है। सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, SAFEM(FOP) Act एवं NDPS Act, नई दिल्ली की ओर से फ्रीजिंग की पुष्टि की गई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी राहुल गुप्ता की माता रिंकू देवी भी वर्ष 2022 में नशे से जुड़े मामले में गिरफ्तार की गई थी। बद्दी पुलिस ने उसके कब्जे से 824 ग्राम गांजा और अवैध देशी शराब बरामद की थी। इस संबंध में थाना बद्दी में NDPS एक्ट और हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया था।
बद्दी पुलिस का यह कदम नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को केवल मादक पदार्थों की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रखते हुए अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर आर्थिक चोट करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक बद्दी विनोद धीमान ने कहा कि नशा तस्करों और नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान, वित्तीय जांच तथा कानून के अनुसार फ्रीजिंग और जब्ती की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
