बिलासपुर : हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब के प्रवेश और तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राज्य कर एवं आबकारी विभाग, बिलासपुर की टीम ने गरामोड़ा बैरियर पर बड़ी कार्रवाई की है।
विभाग ने एक वाहन से चंडीगढ़ में बिक्री के लिए निर्धारित विभिन्न ब्रांड की कुल 180 पेटियां अवैध शराब बरामद की। यह जानकारी उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी हरीश छाहटे ने दी।
उपायुक्त ने बताया कि पिछले तीन दिनों में विभाग के हाथ यह दूसरी बड़ी कामयाबी लगी है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब की तस्करी के विरुद्ध विभाग द्वारा की जा रही लगातार निगरानी और कार्रवाई को दर्शाती है।
उन्होंने बताया कि गरामोड़ा बैरियर पर नाकाबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। इसी दौरान वाहन संख्या एचपी-82ए-4645 को जांच के लिए रोका गया।
वाहन की तलाशी लेने पर उसमें ऐसी शराब बरामद हुई, जिस पर “केवल संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में बिक्री के लिए” अंकित था। बरामद शराब में 111 ऐस रम की 139 पेटियां, 999 पावरस्टार फाइन रम की 11 पेटियां तथा रॉयल स्टैग की 30 पेटियां शामिल हैं। इस प्रकार कुल 180 पेटियां शराब बरामद की गईं।
उपायुक्त ने बताया कि वाहन में सवार दोनों व्यक्ति शराब की इस खेप के संबंध में कोई वैध परमिट अथवा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। इसके बाद दोनों व्यक्तियों को शराब की खेप और वाहन सहित कब्जे में लेकर आगामी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।
मामले में हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 39 के तहत पुलिस थाना स्वारघाट में मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई को सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी पंकज राणा, आरक्षी रोहित कुमार, चपरासी राकेश कुमार तथा चालक सौरव की टीम ने अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान राज्य कर विभाग की टीम ने भी आबकारी विभाग के साथ सक्रिय सहयोग प्रदान किया। टीम में सहायक आयुक्त अनुराग गर्ग तथा सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी प्ररित पटियाल शामिल रहे।
दोनों अधिकारियों ने मामले को औपचारिक रूप से पुलिस को सौंपे जाने तक मौके पर उपस्थित रहकर कार्रवाई में सहयोग किया।
कहा कि जिला बिलासपुर में अवैध शराब की तस्करी तथा अंतरराज्यीय अवैध गतिविधियों के विरुद्ध विभाग द्वारा शून्य सहनशीलता की नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती बैरियरों पर वाहनों की सघन जांच और निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाया गया है।
अवैध शराब के प्रवेश अथवा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
