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दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए तय होंगे स्थान, नियम तोड़े तो होगी कार्रवाई, डीसी चंबा के सख्त निर्देश

दीपावली-2026 के दौरान पटाखों की बिक्री और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

चंबा : दीपावली-2026 के दौरान पटाखों की बिक्री और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं।

उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर ही होगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सभी उपमंडल दंडाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में बिक्री स्थल अधिसूचित करने और सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर ही बिकेंगे पटाखे
जारी आदेशों के अनुसार, पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों से की जा सकेगी। दुकानदारों को लाइसेंस प्रपत्र LE-3 और LE-5 की शर्तों का पालन करना होगा।

पटाखों के पैकेट पर निर्माता का लेबल और उन्हें चलाने संबंधी आवश्यक निर्देश अंकित होने चाहिए। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी वयस्क के साथ होने की स्थिति के अलावा पटाखे नहीं बेचे जा सकेंगे। दुकानों में खुले पटाखे रखने या प्रदर्शित करने पर भी रोक रहेगी।

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दुकानों में अग्निशमन उपकरण रखना अनिवार्य
प्रशासन ने पटाखा दुकानों में पर्याप्त संख्या में अग्निशामक यंत्र और रेत से भरी बाल्टियां रखने के निर्देश दिए हैं। दुकानों के आपातकालीन निकास द्वार खुले और बाधारहित होने चाहिए।

पटाखों को सुरक्षित तरीके से रखने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए और दुकानों में भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। पटाखों के भंडारण और बिक्री के दौरान धूम्रपान, मोमबत्ती, लालटेन या खुली लौ के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी।

विक्रेताओं और कर्मचारियों को पटाखों की सुरक्षित हैंडलिंग तथा अग्निशामक यंत्रों के इस्तेमाल का प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

प्रतिबंधित रसायनों वाले पटाखों की बिक्री पर रोक
आदेशों में लिथियम, एंटीमनी, पारा, आर्सेनिक, सीसा और स्ट्रॉन्शियम क्रोमेट के यौगिकों वाले पटाखों के भंडारण और बिक्री पर रोक लगाई गई है।

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दुकानों के आसपास अस्थायी शेड या प्लेटफॉर्म भी नहीं बनाए जा सकेंगे। शांत क्षेत्रों में किसी भी समय पटाखे या आतिशबाजी चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा।

नियम तोड़े तो होगी दंडात्मक कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी मुकेश रेपसवाल ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने उपमंडल दंडाधिकारियों को पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा पटाखों की बिक्री के लिए LE-5 प्रपत्र में अस्थायी लाइसेंस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

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Aapki Baat News Desk
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