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सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी ध्यान दें… बचत खाते के साथ आधार सीडिंग करवाना जरूरी, वरना हो सकती है परेशानी

जिन पेंशनरों द्वारा अपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के डाकघर व बैंक बचत खाते को आधार सीडेड नहीं करवाया गया है, वे बचत खाते के साथ आधार सीडिंग करवाना सुनिश्चित करें

मंडी : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों के आधार सीडेड बैंक खाते व डाकघर बचत खाते में किया जा रहा है।

एक विभागीय प्रवक्ता ने गुरूवार को बताया कि जिन पेंशनरों द्वारा अपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के डाकघर व बैंक बचत खाते को आधार सीडेड नहीं करवाया गया है, वे बचत खाते के साथ आधार सीडिंग करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें पोर्टल के माध्यम से पेंशन जारी की जा सके।

उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थी भी योजना के निरंतर लाभ के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल व सितंबर माह में नवीनतम छमाही जीवन प्रमाण पत्र, बीपीएल एवं आय प्रमाण पत्र सहित चिकित्सा प्रमाण-पत्र जिसमें लाभार्थी का दीर्घकालीन उपचार उल्लेखित हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कर http://himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

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उन्होंने बताया कि आवश्यक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी अथवा जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए करवाएं आधार सीडिंग
नाहन : सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों से अपने बैंक बचत खाते को आधार से सीडिंग करवाने की अपील की है।

विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि ऑनलाइन माध्यम से लाभार्थियों के आधार सीडेड बैंक बचत खातों में भेजी जा रही है।

जिन पेंशनधारकों ने अभी तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया है, सभी पेंशनधारक शीघ्रता से लिंक करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें पेंशन प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी न हो।

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विभाग ने मुख्यमंत्री सहारा योजना के लाभार्थियों से भी अपील की है कि योजना का लाभ लगातार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल और सितंबर माह में नवीनतम छमाही जीवन प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिसमें दीर्घकालीन उपचार का उल्लेख हो, सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर विभाग की वेबसाइट himparivar.hp.gov.in/ekalyan पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

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Aapki Baat News Desk
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