ग्राम पंचायत पेखा की प्रधान को पद से हटाया, 6 साल के लिए नहीं लड़ सकेंगी चुनाव

डीसी अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 146(1) (2) और 122 (1) (सी) में निहित शक्तियों का निर्वहन करते हुए...

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शिमला : डीसी अनुपम कश्यप ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 146(1) (2) और 122 (1) (सी) में निहित शक्तियों का निर्वहन करते हुए जिला शिमला के तहसील चिढ़गांव की ग्राम पंचायत पेखा की प्रधान शर्मिला देवी उर्फ रमीला देवी को पद से हटा दिया है। इसके साथ ही उसे 6 साल पंचायत के पदाधिकारी चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया है।

डीसी शिमला ने निर्देश दिए कि शर्मिला देवी ग्राम पंचायत पेखा का कैश, रिकार्ड, स्टॉक, स्टांप और अन्य संबधित दस्तावेज पंचायत सचिव पेखा के पास तत्काल प्रभाव से जमा करवाएं।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता जय प्यारी पत्नी हरी लाल गांव एवं डाकघर पेखा तहसील चिढ़गांव जिला शिमला ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 162, 163, 164 और 175 के तहत प्रधान पद पर पंचायत शर्मिला देवी को अयोग्य करने की याचिका दी थी। उप मंडलाधिकारी कार्यालय रोहड़ू में याचिका को 21 जून 2022 को स्वीकार कर लिया गया।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए कि शर्मिला देवी के ससुर केवल राम के परिवार ने खसरा नंबर 621 जो सरकारी भूमि है, उस पर अतिक्रमण किया हुआ है। उपमंडलाधिकारी रोहड़ू ने शर्मिला देवी के चुनाव को खारिज करने का फैसला दिया। इसी फैसले के विरोध में शर्मिला देवी ने याचिका दायर की।

डीसी ने याचिका को खारिज करते हुए उपमंडलाधिकारी के फैसले को सही ठहराते हुए प्रधान पद से हटाने और 6 साल के लिए पंचायत पदाधिकारी के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का फैसला दिया।