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मवेशी के साथ गलत काम करने पर दोषी को 5 साल की कैद, पांवटा साहिब की कोर्ट ने सुनाई सजा

आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में धारा 377 के तहत केस दर्ज किया गया था। मामले की तफ्तीश पुलिस चौकी राजबन के एएसआई मेहर चंद ने की। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया।

पांवटा साहिब : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या एक पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने मवेशी से गलत काम करने के मामले में दोषी अवतार सिंह उर्फ तारा सिंह निवासी गांव कानुवाला, डाकघर शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब को IPC की धारा 377 के तहत 5 साल के कारावास और 1000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि नीमा देवी पत्नी सुरजीत सिंह निवासी गांव गिरि बस्ती राजबन ने 12 दिसंबर 2013 को शाम 5:20 बजे अपने पति के साथ पुलिस चौकी राजबन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।

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इस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में धारा 377 के तहत केस दर्ज किया गया। मामले की तफ्तीश पुलिस चौकी राजबन के एएसआई मेहर चंद ने की। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया।

जांच पूरी कर पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की। अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी अवतार सिंह को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।

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Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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