पांवटा साहिब : अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय संख्या एक पांवटा साहिब के न्यायाधीश विकास गुप्ता की अदालत ने मवेशी से गलत काम करने के मामले में दोषी अवतार सिंह उर्फ तारा सिंह निवासी गांव कानुवाला, डाकघर शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब को IPC की धारा 377 के तहत 5 साल के कारावास और 1000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि नीमा देवी पत्नी सुरजीत सिंह निवासी गांव गिरि बस्ती राजबन ने 12 दिसंबर 2013 को शाम 5:20 बजे अपने पति के साथ पुलिस चौकी राजबन में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
इस पर आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पांवटा साहिब में धारा 377 के तहत केस दर्ज किया गया। मामले की तफ्तीश पुलिस चौकी राजबन के एएसआई मेहर चंद ने की। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने सभी साक्ष्यों को एकत्रित किया।
जांच पूरी कर पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। अदालत में इस मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने की। अभियोजन पक्ष की तरफ से 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर आरोपी अवतार सिंह को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।