
पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की नीयत से 11 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के एक मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी मोहिंदर सिंह उर्फ गोलू पुत्र मोहन सिंह निवासी गांव बरोटीवाला (पांवटा साहिब) को IPC की धारा 307 के तहत 5 साल के साधारण कारावास व 10,000 रुपये के जुर्माने और धारा 325 के तहत 6 महीने के साधारण कारावास व 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत में इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा और सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने की। सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने बताया कि मामला 2016 का है। पुलिस ने गुरदीप सिंह निवासी गांव अकालगढ़ की शिकायत पर 16 अप्रैल 2016 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में इस मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था।
शिकायत में बताया गया था कि जब वह अपने परिवार समेत अपने भांजे गुरजीत सिंह की शादी में गया हुआ था तो रात करीब सवा 8 बजे शादी में शामिल सभी महिलाएं व अन्य लोग जाग्गो निकाल रहे थे। इसी बीच आरोपी मोहिंदर सिंह अपनी स्विफ्ट डिजायर कार नंबर एचपी17सी- 8202 को लेकर आया, जिसने जान बूझकर पहले सड़क किनारे खड़े एक मोटर साइकिल को टक्कर मारी।
इसके बाद आरोपी ने अपनी गाड़ी को मोड़कर जान बूझकर कर मारने की नीयत से जाग्गो निकाल रही महिलाओं व अन्य लोगों पर चढ़ा दी। इस दौरान 11 लोगों को साधारण व गंभीर चोटें आईं। इस मामले की जांच एएसआई गुरमेल सिंह ने अमल में लाई।
तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि अदालत ने गवाहों के बयान और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को ये सजा सुनाई।






