मृत शिशु के जन्म या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु पर 60 दिन का मातृत्व अवकाश

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार ने इस निर्णय पर मुहर लगा दी है. सरकार की ओर से ये निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि ऐसी दुखद परिस्थितियों में शारीरिक और भावनात्मक रूप से उभरने का मौका मिल सके.

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शिमला : प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा के क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को विशेष मातृत्व अवकाश देने का फैसला लिया है. प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार ने इस निर्णय पर मुहर लगा दी है. इसके तहत सरकार ने उन महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की पहल की है, जो मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती हैं.

वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत महिला जिसके दो से कम जीवित बच्चे हैं, वह प्रसव होने पर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं. हाल ही में घोषित विशेष मातृत्व अवकाश केवल मृत शिशु या नवजात शिशु की मृत्यु के मामलों में ही शर्तों पर ही लागू होगा. यह अवकाश केवल अधिकृत अस्पतालों में प्रसव के लिए ही लिया जा सकता है.

सरकार की ओर से ये निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि ऐसी दुखद परिस्थितियों में शारीरिक और भावनात्मक रूप से उभरने का मौका मिल सके. यह कदम कर्मचारी कल्याण, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने महिला कर्मचारियों के लिए स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास है.