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सेवानिवृत्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो की पुनर्नियुक्ति के लिए मांगे आवेदन, जानें पात्रता शर्तें

आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त सरकारी अस्पताल से जारी शारीरिक फिटनेस प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

बिलासपुर : जिला बिलासपुर में राजस्व प्रशासन को सुचारू बनाने और लंबित राजस्व मामलों के निपटारे के उद्देश्य से सेवानिवृत्त तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और कानूनगो की पुनर्नियुक्ति की जाएगी।

इस संबंध में उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक एवं पात्र सेवानिवृत्त अधिकारी निर्धारित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर 20 नवंबर, 2026 तक उपायुक्त कार्यालय बिलासपुर में आवेदन जमा करवा सकते हैं।

जारी विज्ञापन के अनुसार, आवेदन करने वाले अधिकारियों के लिए हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग के किसी भी विंग में न्यूनतम पांच वर्ष की सेवा का अनुभव होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई विभागीय अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं होनी चाहिए। 31 अक्टूबर, 2026 तक 65 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर चुके सेवानिवृत्त अधिकारी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

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पुनर्नियुक्ति के लिए चयनित तहसीलदार को 70,000 रुपये प्रतिमाह, नायब तहसीलदार को 60,000 रुपये प्रतिमाह तथा कानूनगो को 50,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति प्रारंभिक तौर पर तीन माह के लिए की जाएगी। संबंधित अधिकारी के कार्य प्रदर्शन और विभागीय आवश्यकता के आधार पर नियुक्ति अवधि बढ़ाई जा सकती है।

इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र में ही आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों के अतिरिक्त सरकारी अस्पताल से जारी शारीरिक फिटनेस प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले अथवा अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप जिला बिलासपुर की आधिकारिक वेबसाइट https://hpbilaspur-nic-in से डाउनलोड किया जा सकता है।

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विज्ञापन के अनुसार, चयनित अधिकारियों की सेवाएं अस्थायी आधार पर निर्धारित शर्तों के तहत ली जाएंगी। मासिक मानदेय कार्य प्रदर्शन और कार्य आचरण प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाएगा। राजस्व मामलों से संबंधित लंबित कार्य का निपटारा होने के बाद संबंधित अधिकारी की सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

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