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7 जून को दो बड़ी परीक्षाएं, बिलासपुर में परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

जिला बिलासपुर में 7 जून को आयोजित होने वाली पॉलिटेक्निक परीक्षा-2026 और राज्य पात्रता परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम सदर डॉ. राजदीप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।

बिलासपुर : जिला बिलासपुर में 7 जून को आयोजित होने वाली पॉलिटेक्निक परीक्षा-2026 और राज्य पात्रता परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एसडीएम सदर डॉ. राजदीप सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं।

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला द्वारा आयोजित पॉलिटेक्निक परीक्षा-2026 के लिए राजकीय प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बिलासपुर में स्थापित परीक्षा केंद्र के 100 मीटर दायरे में 7 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे।

वहीं, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला द्वारा आयोजित राज्य पात्रता परीक्षा-2026 के लिए राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर के परीक्षा केंद्र-1 और परीक्षा केंद्र-2, राजकीय छात्र वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर, राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर, राजकीय आईटीआई बिलासपुर तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठीपुरा के आसपास 7 जून को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक निषेधात्मक आदेश प्रभावी रहेंगे।

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जारी आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन, जुलूस, रैली, नारेबाजी और हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा लाउडस्पीकर के उपयोग, निर्माण कार्य, टेंट अथवा मंच की स्थापना या हटाने जैसी गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है।

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के हथियार, लाठी, गोला-बारूद अथवा अन्य घातक वस्तुएं लेकर चलने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह कदम कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और दोनों परीक्षाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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Aapki Baat News Desk
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