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निर्माण श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, 28 फरवरी तक नहीं कराने पर अटक सकते हैं लाभ

श्रमिक अपनी ई-केवाईसी नजदीकी श्रम कल्याण कार्यालय अथवा उप-कार्यालय में करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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मंडी : हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत सभी निर्माण श्रमिकों के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। 28 फरवरी तक ई-केवाईसी पूर्ण न होने की स्थिति में बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित दावों के निपटारे एवं भुगतान में विलंब अथवा अस्वीकृति हो सकती है।

जिला श्रमिक कल्याण अधिकारी मंडी अनिल ठाकुर ने बताया कि शिक्षक सहायता, शिक्षा सहायता, पेंशन, विवाह सहायता सहित बोर्ड की अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी आवश्यक है। उन्होंने सभी लाभार्थी श्रमिकों से समय रहते ई-केवाईसी करवाने का आग्रह किया।

उन्होंने बताया कि श्रमिक अपनी ई-केवाईसी नजदीकी श्रम कल्याण कार्यालय अथवा उप-कार्यालय में करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए संबंधित क्षेत्र के श्रम कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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