नाहन : सिरमौर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आरोपियों की अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
इसी कड़ी में पांवटा साहिब में दर्ज एनडीपीएस मामले के आरोपी फिरोज आलम और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित ₹31.83 लाख से अधिक की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की सक्षम प्राधिकारी ने पुष्टि कर दी है। यह कार्रवाई नशा तस्करी से जुड़े आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार के रूप में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
पुलिस के अनुसार पांवटा साहिब पुलिस थाना में दर्ज FIR संख्या 25/2026 के तहत फिरोज आलम निवासी सहारनपुर (उत्तरप्रदेश) के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी के कब्जे से 1,300 खुली कैप्सूल (ADL Spasmed) और 96 ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए थे।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की आर्थिक गतिविधियों की भी पड़ताल की। वित्तीय जांच में आरोपी और उसके परिजनों के नाम पर अर्जित संपत्तियों का पता लगाया गया। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F के तहत इन संपत्तियों को फ्रीज करने की कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार सक्षम प्राधिकारी, SAFEMA एवं NDPS Act, नई दिल्ली ने कुल ₹31,83,579.10 मूल्य की संपत्ति फ्रीज करने के आदेश की पुष्टि कर दी है।
एसपी एनएस नेगी ने बताया कि नशा तस्करी के मामलों में कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अवैध कारोबार से अर्जित धन और उससे बनाई गई संपत्तियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
