
नाहन : जिला सिरमौर की कोटीधीमान पंचायत की प्रधान को अगले 6 माह के लिए पंचायत के किसी भी कार्य और कार्यवाहियों में भाग लेने से वर्जित कर दिया है। इस संबंध में डीसी सिरमौर प्रियंका वर्मा ने आदेश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार विकास खंड संगड़ाह की ग्राम पंचायत कोटीधीमान की प्रधान इंद्रा देवी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाया गया है।
इसको लेकर डीसी ने प्रधान को छह मास की अवधि के लिए पंचायत के किसी भी कार्य या कार्यवाहियों में भाग लेने से वर्जित करने के आदेश जारी किए हैं।






