नाहन : विशेष न्यायाधीश-1 सिरमौर योगेश जसवाल की अदालत ने NDPS एक्ट के तहत चरस तस्करी के 2 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी प्रेम पाल पुत्र अमर सिंह निवासी गांव बरगला, डाकघर एवं तहसील राजगढ़ और रणदीप पुत्र दौलत राम निवासी गांव कनेच, डाकघर एवं तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर को 3-3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ दोषियों को 10,000-10,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा।
अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की। उन्होंने बताया कि 31 दिसंबर 2020 को जब पुलिस टीम गिरि पुल के समीप पलाशला रोड़ पर गश्त थी तो इसी बीच रात करीब सवा 8 बजे दो व्यक्ति पलाशला रोड़ से गिरि पुल बाजार की तरफ पैदल आते हुए दिखाई दिए। इनमें से एक व्यक्ति ने अपने दाहिने कंधे पर एक बैग लटका रखा था। ये दोनों पुलिस टीम को देख घबरा गए और मौके से भागने लगे।
शक होने पर पुलिस टीम ने दोनों का पीछा किया तो इनमें से एक व्यक्ति ने कंधे पर लटके बैग को फैंक दिया और तेजी से आगे बढ़ गया। इस बीच पुलिस ने जब इन दोनों को पकड़ा तो वह फैंके गए बैग के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। लिहाजा, पुलिस टीम उन्हें उस स्थान पर ले गई, जहां उन्होंने बैग फैंका था। बैग खोलने पर उसके अंदर से एक कैरी बैग मिला, जिसे खोलने पर उसके अंदर से 114 ग्राम चरस बरामद हुई।
इस पर पुलिस ने थाना राजगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले की जांच पूरी होने के बाद अदालत में चालान पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में अदालत में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान दर्ज करवाए।
अदालत ने तमाम दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।