नाहन : स्पैशल जज-2 गौरव शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट में आरोपी मंगलदीप उर्फ मोनू को दोषी करार देते हुए 4 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत में मामले की पैरवी लोक अभियोजक (डिप्टी डीए) रश्मि शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मामला 16 जनवरी 2019 को सामने आया था। पुलिस थाना कालाअंब की टीम जब सैनवाला में मौजूद थी, तो उप निरीक्षक मनोज कुमार को सूचना मिली कि सलानी पुल के पास मंगलदीप उर्फ मोनू नाम का व्यक्ति भारी मात्रा में नशीले कैप्सूलों को अपनी जैकेट में छिपाकर खड़ा है।
सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो व्यक्ति वहां खड़ा पाया गया, जिसकी व्यक्तिगत तलाशी के लिए तत्कालीन डीएसपी हेडक्वार्टर बबीता राणा मौके पर आईं। डीएसपी की मौजूदगी में जब मंगलदीप की तलाशी ली गई तो जैकेट की चैन खोलने पर 432 प्रतिबंधित नशीले कैप्सूलों से भरा लिफाफा मिला।
लिहाजा, पुलिस थाना कालाअंब में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। केस दर्ज होने के बाद मामले की तफ्तीश एएसआई सोहन लाल ने अमल में लाई गई।
जांच पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 16 गवाह पैरवी के समय अदालत में पेश हुए। तमाम दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को अदालत ने दोषी मंगलदीप को यह सजा सुनाई।