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11 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के दोषी को 5 साल का कारावास, पांवटा साहिब की अदालत ने सुनाया फैसला, पढ़ें क्या है पूरा मामला

तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने तमाम गवाहों के बयान और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को ये सजा सुनाई।

पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की नीयत से 11 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के एक मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी मोहिंदर सिंह उर्फ गोलू पुत्र मोहन सिंह निवासी गांव बरोटीवाला (पांवटा साहिब) को IPC की धारा 307 के तहत 5 साल के साधारण कारावास व 10,000 रुपये के जुर्माने और धारा 325 के तहत 6 महीने के साधारण कारावास व 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अदालत में इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा और सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने की। सहायक जिला न्यायवादी रुमिंद्र बैंस ने बताया कि मामला 2016 का है। पुलिस ने गुरदीप सिंह निवासी गांव अकालगढ़ की शिकायत पर 16 अप्रैल 2016 को पुलिस थाना पांवटा साहिब में इस मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था।

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शिकायत में बताया गया था कि जब वह अपने परिवार समेत अपने भांजे गुरजीत सिंह की शादी में गया हुआ था तो रात करीब सवा 8 बजे शादी में शामिल सभी महिलाएं व अन्य लोग जाग्गो निकाल रहे थे। इसी बीच आरोपी मोहिंदर सिंह अपनी स्विफ्ट डिजायर कार नंबर एचपी17सी- 8202 को लेकर आया, जिसने जान बूझकर पहले सड़क किनारे खड़े एक मोटर साइकिल को टक्कर मारी।

इसके बाद आरोपी ने अपनी गाड़ी को मोड़कर जान बूझकर कर मारने की नीयत से जाग्गो निकाल रही महिलाओं व अन्य लोगों पर चढ़ा दी। इस दौरान 11 लोगों को साधारण व गंभीर चोटें आईं। इस मामले की जांच एएसआई गुरमेल सिंह ने अमल में लाई।

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तफ्तीश पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। इस मामले में कुल 28 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। उन्होंने बताया कि अदालत ने गवाहों के बयान और मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को ये सजा सुनाई।

Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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