HomeJudicialसड़क दुर्घटना के मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा अदालत...

सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी को एक वर्ष की सजा अदालत ने अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा

राजगढ़|
सड़क दुर्घटना के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ ऋतु सिन्हा की अदालत ने आरोपी कार चालक प्रदीप कुमार पुत्र गुरमुख निवासी गांव काहन, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर को आईपीसी की धारा 279, 337, 304ए और 201 के तहत दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को कुल एक वर्ष की सजा सुनाई है.

सहायक जिला न्यायवादी राजगढ़ अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि मामला 6 नवंबर 2015 का है. मोटरसाईकिल चालक हितेश पुंडीर व उसके पीछे बैठे मदन सिंह नाहन से सराहां आ रहे थे. इसी बीच समय करीब 1:00 बजे दिन काहन गांव से आगे मोड़ के पास पहुंचे तो सराहां की ओर से दोषी प्रदीप कुमार ने अपनी बोलेरो गाड़ी को तेज रफतारी से चलाते हुए मोड़ काटा और गाड़ी अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में जाकर नाहन की ओर से आ रहे उपरोक्त मोटर साईकिल को टक्कर मार दी. इससे मोटर साइकिल चालक व पीछे बैठा मदन सिंह सड़क में गिर गए. इस हादसे में मदन सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन अपनी गलती व साक्ष्य को छुपाने के आश्य से दोषी प्रदीप कुमार ने झूठी कहानी बनाकर स्वयं को जुर्म से बचाने के लिए पच्छाद पुलिस थाना में झूठी एफआईआर दर्ज करवाई. मुकदमे की तफ्तीश एएसआई सोहन लाल ने अमल में लाई. इस पर दोषी के खिलाफ आईपीसी की धारा 201 को भी शामिल किया गया.

ये भी पढ़ें:  हर्षवर्धन चौहान ने जोंगपुल-सुनोउ बास लिंक रोड का किया उद्घाटन, लाभांवित होगी 500 की आबादी

सहायक जिला न्यायवादी ने बताया कि इस मामले में जुर्म सिद्ध होने पर अदालत ने दोषी प्रदीप कुमार को आईपीसी की धारा 279 के तहत तीन माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना, धारा 337 में तीन माह की सजा व 500 रुपए जुर्माना, धारा 304ए में एक वर्ष की सजा व 500 रुपए जुर्माना और धारा 201 में 2000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई.

Hitesh Sharma
Hitesh Sharmahttps://aapkibaatnews.com
हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

Latest Articles

Explore More