@Sirmaur: पति की हत्या को हादसे की शक्ल देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

दोषी नीता ने अपने से 17 वर्ष छोटे प्रेमी अश्वनी के साथ मिलकर 6-7 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि अपने पति रामदास को उस वक्त दुप्पटे से गला घोंटकर मार डाला, जब वह अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था।

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नाहन : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने वीरवार को एक अहम फैसला सुनाया। अपने पति की हत्या को सड़क हादसे की शक्ल देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं।

अदालत में मामले की पैरवी लोक अभियोजक (डिप्टी डीए) रशमी शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि इस जुर्म में अदालत ने दोषी नीता निवासी गोरखूवाला व उसके प्रेमी अश्वनी निवासी भंगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी नीता ने अपने से 17 वर्ष छोटे प्रेमी अश्वनी के साथ मिलकर 6-7 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि अपने पति रामदास को उस वक्त दुप्पटे से गला घोंटकर मार डाला, जब वह अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। चूंकि, रामदास को अपनी पत्नी और अश्वनी के अवैध संबंध की जानकारी हो चुकी थी। लिहाजा, दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद रहने लगा था।

रामदास की इस आपत्ति से तंग आकर दोनों दोषियों ने उसकी हत्या का आपराधिक षड्यंत्र रचा। गला घोंट कर हत्या करने के बाद दोषियों ने रामदास के शव को गोरखूवाला में सड़क किनारे पीठ के बल डालकर उस पर रामदास की मोटरसाइकिल को गिरा दिया, जिससे हत्या को सड़क हादसे का रूप दिया जा सके।

इस अपराध की तफ्तीश तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक इंद्र सिंह अन्वेषाधिकारी पुलिस थाना पुरुवाला ने अमल में लाई। जांच के दौरान भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। अभियोग के समय कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज हुए। पेश किए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत ने दोनों दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई।