HomeJudicial@Sirmaur: पति की हत्या को हादसे की शक्ल देने वाली पत्नी और...

@Sirmaur: पति की हत्या को हादसे की शक्ल देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास

दोषी नीता ने अपने से 17 वर्ष छोटे प्रेमी अश्वनी के साथ मिलकर 6-7 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि अपने पति रामदास को उस वक्त दुप्पटे से गला घोंटकर मार डाला, जब वह अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था।

नाहन : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नाहन गौरव महाजन की अदालत ने वीरवार को एक अहम फैसला सुनाया। अपने पति की हत्या को सड़क हादसे की शक्ल देने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक-एक लाख रुपये का जुर्माना अदा करने के भी आदेश दिए हैं।

अदालत में मामले की पैरवी लोक अभियोजक (डिप्टी डीए) रशमी शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि इस जुर्म में अदालत ने दोषी नीता निवासी गोरखूवाला व उसके प्रेमी अश्वनी निवासी भंगानी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

ये भी पढ़ें:  सिरमौर में यहां भरे जाएंगे आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पद, 30 दिसंबर तक करें अप्लाई

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दोषी नीता ने अपने से 17 वर्ष छोटे प्रेमी अश्वनी के साथ मिलकर 6-7 नवंबर 2020 की मध्य रात्रि अपने पति रामदास को उस वक्त दुप्पटे से गला घोंटकर मार डाला, जब वह अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। चूंकि, रामदास को अपनी पत्नी और अश्वनी के अवैध संबंध की जानकारी हो चुकी थी। लिहाजा, दोनों पति-पत्नी के बीच विवाद रहने लगा था।

रामदास की इस आपत्ति से तंग आकर दोनों दोषियों ने उसकी हत्या का आपराधिक षड्यंत्र रचा। गला घोंट कर हत्या करने के बाद दोषियों ने रामदास के शव को गोरखूवाला में सड़क किनारे पीठ के बल डालकर उस पर रामदास की मोटरसाइकिल को गिरा दिया, जिससे हत्या को सड़क हादसे का रूप दिया जा सके।

ये भी पढ़ें:  त्रिलोकपुर में खैर के अवैध कटान की खबर निकली अफवाह, डीएफओ नाहन ने मौके का किया निरीक्षण

इस अपराध की तफ्तीश तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक इंद्र सिंह अन्वेषाधिकारी पुलिस थाना पुरुवाला ने अमल में लाई। जांच के दौरान भौतिक व वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। अभियोग के समय कुल 29 गवाहों के बयान दर्ज हुए। पेश किए गए सभी साक्ष्यों के आधार पर माननीय अदालत ने दोनों दोषियों को उपरोक्त सजा सुनाई।

ये भी पढ़ें:  भारतीय सेना की एयर स्ट्राइक, आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक प्रहार : ABVP 
Hitesh Sharma
Hitesh Sharmahttps://aapkibaatnews.com
हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

Latest Articles

Explore More