चंडीगढ़|
देशभर में चर्चित हिमाचल प्रदेश के कोटखाई गुड़िया केस से जुड़े नेपाली युवक सूरज की लॉकअप में मौत के मामले में शनिवार को बड़ा फैसला आया. इस मामले में हिमाचल पुलिस के पूर्व आईजी समेत 8 पुलिस कर्मियों को हत्या का दोषी ठहराया गया है.
चंडीगढ़ स्थित सीबीआई कोर्ट ने पूर्व आईजी आईपीएस अधिकारी जहूर हैदर जैदी समेत 8 पुलिस कर्मियों को हत्या का दोषी करार दिया है. कोर्ट दोषियों की सजा पर 27 जनवरी को अपना फैसला सुनाएगा. शनिवार को अदालत के आदेश पर सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया गया है.
दरअसल, ये मामला साल 2017 का है. शिमला जिला के कोटखाई में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के बाद केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था. इस मामले में हिरासत में लिए गए नेपाली मूल के युवक सूरज की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. इस पूरे मामले ने हिमाचल प्रदेश में बड़ा तूल पकड़ लिया था. देशभर में ये मामला मीडिया की सुर्खियों में भी छाया रहा. मामला काफी हाई प्रोफाइल होने के बाद इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया था.
सीबीआई जांच में सामने आया कि सूरज की मौत पुलिस टॉर्चर के कारण हुई थी. इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चंडीगढ़ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हुई. अदालत ने शनिवार को अंतिम बहस सुनने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया.
सीबीआई ने इस मामले में 52 गवाह बनाए गए थे, जिनकी गवाही के बाद माननीय अदालत ने माना कि सूरज की मौत पुलिस कस्टडी में पिटाई के कारण 18 जुलाई 2017 को हुई थी. बता दें कि सूरज वह व्यक्ति था, जिसे गुड़िया केस में शिमला पुलिस ने आरोपी बनाया था.