नाहन में ‘तंबाकू मुक्त’ मिशन पर फ्लाइंग स्क्वायड: काटे 10 चालान, सरेआम धुआं उड़ाने’ वाले भी धरे

BMO डॉ. मोनीषा ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि तंबाकू उत्पाद बेचने और रखने के संबंध में कई सख्त कानूनी प्रावधान हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और कार्रवाई हो सकती है।

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नाहन : जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन में इन दिनों तेजी से चलाए जा रहे तंबाकू मुक्त अभियान के तहत सोमवार को फ्लाइंग स्क्वायड की टीम ने बस स्टैंड, नया बाजार और कांशीवाला समेत कई प्रमुख हिस्सों में ताबड़तोड़ दबिश दी। इस दौरान तंबाकू उत्पाद रखने और बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

स्वास्थ्य खंड धगेड़ा की बीएमओ डॉ. मोनीषा अग्रवाल की अगुवाई में अमल में लाई जा रही इस कार्रवाई के दौरान फ्लाइंग स्क्वायड टीम में उनके साथ फूड सेफ्टी अफसर प्रियंका कश्यप समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।

इस दौरान बस स्टैंड पर टीम ने एक ऐसी दुकान का भी चालान काटा, जो अभियान शुरू होने के बाद से लगातार बंद मिल रही थी। वहीं, कई जगह टीम ने तंबाकू उत्पाद रखने पर कई चालान काटे।

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इस कार्रवाई के दौरान सिर्फ तंबाकू उत्पाद रखने वाले दुकानदार ही नहीं, जो लोग सार्वजनिक स्थानों पर बेफिक्री से बीड़ी-सिगरेट पीकर नियम तोड़ रहे थे, उन्हें भी फ्लाइंग स्क्वायड ने मौके पर पकड़ा और उनके चालान काटे गए।

BMO डॉ. मोनीषा ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि तंबाकू उत्पाद बेचने और रखने के संबंध में कई सख्त कानूनी प्रावधान हैं, जिनका उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों की 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद रखना या बेचना पूरी तरह से कानूनी अपराध है।

इस दायरे से बाहर भी बिना वैध लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद न तो दुकानों में रखे जा सकते हैं और न ही बेचे जा सकते हैं।

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सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करना कानूनन प्रतिबंधित है और इसका उल्लंघन करने पर चालान काटा जाता है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना एक गंभीर अपराध है।

फूड सेफ्टी अफसर का भी एक्शन
अभियान के दौरान टीम में शामिल फूड सेफ्टी अफसर प्रियंका कश्यप ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने विशेष रूप से होटलों और ढाबों की सघन जांच की। उन्होंने रसोई की व्यवस्था, खाने की गुणवत्ता और सफाई मानकों का जायजा लिया।

उन्होंने सभी होटल-ढाबा मालिकों को उच्चतम स्तर की साफ-सफाई रखने के सख्त निर्देश दिए और चेताया कि अगली जांच में कमी पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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