सिरमौर : हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा, पांवटा साहिब की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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पांवटा साहिब : अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय पांवटा साहिब के न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने बताया कि वीरेंदर उर्फ गल्लू पुत्र स्व. रंजीत सिंह निवासी गांव किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

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उप जिला न्यायवादी ने बताया कि 24 मार्च 2024 को पांवटा साहिब में शिकायतकर्ता दुग्गल सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके आधार पर मामले की जांच एसआई अजय द्वारा अमल में लाई गई। जांच में सामने आया कि 21 मार्च 2024 को आरोपी वीरेंदर उर्फ गल्लू ने भजन लाल के सिर और मुंह पर चोटें पहुंचाई थीं, जिसकी वजह से भजन लाल की मृत्यु हो गई।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 19 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद माननीय अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की।

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