नई और पुरानी पर्यटन एवं होम स्टे इकाइयों को कराना होगा पंजीकरण, इस पोर्टल पर करें आवेदन

हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम, 2025 के तहत सोलन जिला की सभी पर्यटन एवं होम स्टे इकाइयों को अधिसूचना के प्रकाशन के तीन माह के भीतर जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग सोलन में पंजीकरण करना सुनिश्चित बनाना होगा।

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सोलन : हिमाचल प्रदेश होम स्टे नियम, 2025 के तहत सोलन जिला की सभी पर्यटन एवं होम स्टे इकाइयों को अधिसूचना के प्रकाशन के तीन माह के भीतर जिला पर्यटन विकास अधिकारी, पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग सोलन में पंजीकरण करना सुनिश्चित बनाना होगा। यह जानकारी जिला पर्यटन विकास अधिकारी सोलन पदमा छोडोन ने दी।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान व इनक्रेडिबल इंडिया होमस्टे प्रतिष्ठान योजना या हिमाचल प्रदेश होम स्टे योजना, 2008 के तहत पूर्व में पंजीकृत व कार्यरत पर्यटन इकाइयां या होम स्टे को ई-सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्राधिकारी के पास होम स्टे के पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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उन्होंने कहा कि सभी पर्यटन इकाइयां एवं होम स्टे इकाइयां https://homestay.hp.gov.in पोर्टल पर भी अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। पंजीकरण की अंतिम तिथि तक निर्धारित प्राधिकारी पूर्व में पंजीकृत व कार्यरत पर्यटन इकाइयों या होम स्टे का निःशुल्क पंजीकरण करेगी। उन्होंने पूर्व में पंजीकृत व नई स्थापित पर्यटन इकाइयों या होम स्टे को अपना पंजीकरण करवाने का आग्रह किया।