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चरस तस्करी के दोषी को 14 साल का कठोर कारावास, 1.30 लाख रुपये जुर्माना

न्यायालय ने आगे आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी अतिरिक्त दो वर्ष के साधारण कारावास में रहना होगा।

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कुल्लू : विशेष न्यायाधीश-I कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत चरस तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी राम कुमार पुत्र तिलक वोरा उर्फ दिनेश कुमार निवासी गांव बारी कोट, नेपाल को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 1.30 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आगे आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी अतिरिक्त दो वर्ष के साधारण कारावास में रहना होगा।

जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी 2023 को भुंतर-मनिकर्ण मार्ग पर सियुंड के पास विशेष जांच इकाई (SIU) कुल्लू की टीम ने नाकेबंदी की थी। मनिकर्ण से मनाली जा रही एक निजी बस (HP34B-8525) की तलाशी के दौरान सीट नंबर 25 पर बैठे आरोपी के बैग से 3.446 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।

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इस संदर्भ में पुलिस थाना भुंतर में प्राथमिकी संख्या 09/2023 दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 12 गवाहों और ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने राम कुमार को दोषी पाया।