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चरस तस्करी के दोषी को 14 साल का कठोर कारावास, 1.30 लाख रुपये जुर्माना

न्यायालय ने आगे आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी अतिरिक्त दो वर्ष के साधारण कारावास में रहना होगा।

कुल्लू : विशेष न्यायाधीश-I कुल्लू प्रकाश चंद राणा की अदालत ने मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत चरस तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी राम कुमार पुत्र तिलक वोरा उर्फ दिनेश कुमार निवासी गांव बारी कोट, नेपाल को दोषी करार दिया है।

न्यायालय ने दोषी को 14 वर्ष के कठोर कारावास और 1.30 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आगे आदेश दिया है कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी अतिरिक्त दो वर्ष के साधारण कारावास में रहना होगा।

जिला न्यायवादी कुल्लू कुलभूषण गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 जनवरी 2023 को भुंतर-मनिकर्ण मार्ग पर सियुंड के पास विशेष जांच इकाई (SIU) कुल्लू की टीम ने नाकेबंदी की थी। मनिकर्ण से मनाली जा रही एक निजी बस (HP34B-8525) की तलाशी के दौरान सीट नंबर 25 पर बैठे आरोपी के बैग से 3.446 किलोग्राम चरस बरामद की गई थी।

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इस संदर्भ में पुलिस थाना भुंतर में प्राथमिकी संख्या 09/2023 दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए 12 गवाहों और ठोस सबूतों के आधार पर अदालत ने राम कुमार को दोषी पाया।

Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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