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लाइसेंसी खनन गतिविधियों की समय-सीमा में संशोधन, डीसी जतिन लाल ने अवैध खनन पर कड़ी निगरानी के दिए निर्देश

संशोधित आदेशों के अनुसार, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक खनन से संबंधित सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

ऊना : जिले में अवैध खनन और अनियंत्रित परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी ऊना जतिन लाल ने लाइसेंसी खनन गतिविधियों को लेकर पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय पुलिस विभाग की अनुशंसा पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत लिया गया है।

संशोधित आदेशों के अनुसार, शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक खनन से संबंधित सभी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं खनन, उत्खनन और लोडिंग जैसी गतिविधियां केवल सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही की जा सकेंगी। इसके अतिरिक्त खनन सामग्री की टिपरों/ट्रकों के माध्यम से ढुलाई की सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही अनुमति होगी।

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जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी खनन कार्य केवल वैध परमिट और लाइसेंस के अनुरूप ही किए जाएंगे। आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस विभाग और खनन विभाग संयुक्त रूप से नियमित निरीक्षण करेंगे तथा अवैध खनन और बिना अनुमति परिवहन के मामलों में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा।

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Hitesh Sharma
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हितेश शर्मा 'आपकी बात न्यूज़ नेटवर्क' के संस्थापक और मुख्य संपादक हैं। दो दशकों से भी अधिक लंबे अपने करिअर में, वे 'अमर उजाला' 'दैनिक भास्कर' दैनिक ट्रिब्यून, पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल जैसे प्रमुख प्रकाशनों में महत्वपूर्ण संपादकीय जिम्मेदारियां निभाई हैं। एक अनुभवी पत्रकार और पूर्व ब्यूरो प्रमुख के तौर पर, हितेश अपनी गहन ज़मीनी रिपोर्टिंग और नैतिक व प्रभावशाली पत्रकारिता के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित हैं। वे जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन रिपोर्टिंग करने में विशेषज्ञता रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हर कहानी को पूरी गहराई और ज़िम्मेदारी के साथ प्रस्तुत किया जाए।

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