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हिमाचल में महंगी हुई अंग्रेजी शराब, 100 रुपये तक बढ़े दाम, जानें कौन सा ब्रांड कितने में मिलेगा

ओवरचार्जिंग पर रोक लगाने के लिए विभाग ने इस बार सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। अब हर शराब ठेके पर सभी ब्रांड्स की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा और साथ ही संबंधित आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित करना होगा।

शिमला : राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति लागू करते हुए शराब की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कर एवं आबकारी विभाग द्वारा जारी नई दरों के अनुसार अंग्रेजी शराब की बोतलों पर 100 रुपये तक की वृद्धि की गई है, जिससे खासतौर पर प्रीमियम ब्रांड्स महंगे हो गए हैं।

विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार सबसे ज्यादा असर प्रीमियम शराब पर देखने को मिला है, जहां कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने यह भी साफ किया है कि आम उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए रेगुलर ब्रांड्स के दामों में सीमित बढ़ोतरी की गई है, जो औसतन 10 से 30 रुपये तक ही है। इसके साथ ही शराब ठेकों की ऑनलाइन नीलामी भी पिछले साल के बेस प्राइस से 10 फीसदी अधिक दर पर की गई है।

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नीति के तहत सरकार ने एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) व्यवस्था को जारी रखा है। इससे पहले 2024-25 में पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर न्यूनतम विक्रय मूल्य (MSP) प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन 2025-26 में इसे हटाकर फिर से एमआरपी व्यवस्था लागू कर दी गई थी, जिसे अब भी बरकरार रखा गया है।

नई दरों के अनुसार कई लोकप्रिय ब्रांड्स की कीमतों में बदलाव हुआ है। वैट 69 अब 1505 रुपये में मिलेगा, जो पहले 1400 रुपये था। 100 पाईपर की कीमत 1600 से बढ़कर 1655 रुपये हो गई है। वहीं ऑल सीजन 725 से 755 रुपये, रॉयल स्टैग 750 से 770 रुपये, रॉयल चैलेंज 725 से 750 रुपये और ब्लेंडर प्राइड 1015 से बढ़कर 1040 रुपये हो गया है। इसके अलावा 8 PM प्रीमियम ब्लैक 715 से 730 रुपये और ऑफिसर च्वाइस 535 से 545 रुपये तक पहुंच गया है।

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ओवरचार्जिंग पर रोक लगाने के लिए विभाग ने इस बार सख्त निर्देश भी जारी किए हैं। अब हर शराब ठेके पर सभी ब्रांड्स की रेट लिस्ट लगाना अनिवार्य होगा और साथ ही संबंधित आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर भी प्रदर्शित करना होगा। अगर कोई विक्रेता एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलता है तो उपभोक्ता सीधे शिकायत कर सकते हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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