
मंडी : हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में मांस, मछली, दूध, पनीर, दही तथा ढाबों एवं अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में परोसे जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की अधिकतम दरें निर्धारित कर दी गई हैं। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार बकरे/भेड़ के मांस की अधिकतम दर 550 रुपये प्रति किलोग्राम, सूअर के मांस की 275 रुपये, ड्रेस्ड चिकन एवं ब्रोइलर ड्रेस्ड की 210 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। अनफ्राइड मछली 250 रुपये, फ्राइड मछली 300 रुपये, जबकि जिंदा चिकन 150 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा सकेगा।
ढाबों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में तंदूरी चपाती की दर 10 रुपये, तवा चपाती 7 रुपये और स्टफ्ड परांठा 30 रुपये प्रति नग निर्धारित किया गया है।
परमल चावल, चपाती, दाल एवं सब्जी सहित फुल डाइट 80 रुपये, फुल प्लेट चावल 50 रुपये, दाल फ्राई 60 रुपये, मीट करी 130 रुपये तथा चिकन करी 120 रुपये प्रति प्लेट की दर से उपलब्ध होगी।
इसी प्रकार वेजिटेबल स्पेशल तथा मटर/पालक पनीर की दर 80 रुपये प्रति प्लेट, दो पूरी-सब्जी/चना दही सहित 50 रुपये तथा रायता 30 रुपये प्रति डिश निर्धारित किया गया है।
दूध की स्थानीय दर 50 रुपये प्रति लीटर, पनीर 330 रुपये प्रति किलोग्राम और दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम तय की गई है। पैकेट बंद दूध तथा सभी ब्रांड के कोल्ड ड्रिंक अधिकतम प्रिंट रेट पर ही बेचे जा सकेंगे।
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एक प्लेट मीट या चिकन करी में कम से कम 200 ग्राम नेट मांस होना अनिवार्य है। वहीं वेजिटेबल स्पेशल, मटर पनीर और पालक पनीर जैसे व्यंजनों में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना चाहिए। सभी निर्धारित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
उपायुक्त ने सभी दुकानदारों एवं ढाबा संचालकों को निर्धारित मूल्य सूची अपने प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को निर्धारित दरों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके।