2 ओवरलोड ट्रकों पर ठोका 1.69 लाख का जुर्माना, एक निजी बस भी जब्त

मौके पर पाया गया कि एक ट्रक में 53 टन बजरी लदी थी, जबकि इसमें अनुमति 22 टन की थी। यानी इस ट्रक में दोगुना से भी कहीं अधिक बजरी भरी गई थी। इसी तरह दूसरे ट्रक में भी 44 टन बजरी लदी थी, जबकि, इसकी क्षमता 21 टन की थी।

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नाहन : नियमों की अनदेखी करने वाले चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग सिरमौर की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में RTO सिरमौर सोना चंदेल ने नाहन-दोसड़का के समीप कार्रवाई करते हुए 2 ओवरलोड ट्रकों (टिपरों) पर 1.69 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ये दोनों ही ट्रक क्षमता से दोगुना से भी अधिक बजरी भरकर ले जा रहे थे। इसी बीच हाइवे पर आरटीओ ने इन्हें रोक नियमों के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई।

जानकारी के अनुसार आरटीओ पांवटा साहिब की तरफ जा रही थी। इसी बीच पांवटा साहिब की तरफ से 2 ट्रक कालाअंब की तरफ आ रहे थे। दोनों ट्रकों में क्षमता से अधिक इतना माल लदा था कि ये वाहन हाइवे पर चढ़ाई भी नहीं चढ़ पा रहे थे। इसी बीच आरटीओ की इन पर नजर पड़ी और इन दोनों ट्रकों को जांच के लिए रोका।

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मौके पर पाया गया कि एक ट्रक में 53 टन बजरी लदी थी, जबकि इसमें अनुमति 22 टन की थी। यानी इस ट्रक में दोगुना से भी कहीं अधिक बजरी भरी गई थी। इसी तरह दूसरे ट्रक में भी 44 टन बजरी लदी थी, जबकि, इसकी क्षमता 21 टन की थी। दूसरे ट्रक में भी सीधे-सीधे दोगुना से भी अधिक माल भरा गया था। दोनों ही ट्रक हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं।

इस पर आरटीओ ने दोनों ही ओवरलोड ट्रकों के चालान कर 1.69 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आरटीओ ने नाहन में बिना फिटनेस और इंश्योरेंस के चल रही एक निजी बस को भी जब्त किया।

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उधर, आरटीओ ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि ओवरलोडिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने ट्रक संचालकों से आह्वान किया कि वह अपने वाहनों में क्षमता से अधिक माल की ढुलाई न करें, क्योंकि ये न केवल उनके बल्कि दूसरों के लिए भी जोखिमपूर्ण बन सकता है।

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