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बिलासपुर में ई-ऑटो रिक्शा परमिट के लिए 16 नवंबर तक करें आवेदन, चार उपमंडलों में मिलेंगे 40 परमिट

ई-ऑटो रिक्शा परमिट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को आवेदन फार्म नंबर 45 भरना अनिवार्य होगा।

बिलासपुर : जिला बिलासपुर में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई-ऑटो रिक्शा परमिट जारी किए जाएंगे।

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा जिला के चार उपमंडलों सदर, घुमारवीं, झंडूता और श्री नैना देवी जी (स्वारघाट) में कुल 40 ई-ऑटो रिक्शा परमिट प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

इच्छुक पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रक्रिया के तहत 16 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक अपने आवेदन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालय, बिलासपुर में जमा करवा सकते हैं। यह जानकारी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजीव ठाकुर ने दी।

उन्होंने बताया कि निर्धारित व्यवस्था के तहत सदर उपमंडल में 10, घुमारवीं में 10, झंडूता में 10 तथा श्री नैना देवी जी उपमंडल में 10 परमिट आवंटित किए जाएंगे।

ई-ऑटो रिक्शा परमिट के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को आवेदन फार्म नंबर 45 भरना अनिवार्य होगा। आवेदक बेरोजगार होना चाहिए तथा आवेदन के साथ बेरोजगारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

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अभ्यर्थी केवल अपने सम्बन्धित उपमंडल के लिए ही आवेदन कर सकता है। किसी अन्य उपमंडल के लिए किया गया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ई-रिक्शा का संचालन जिला एवं उपमंडल मुख्यालय की क्लीन सड़कों, राष्ट्रीय राजमार्गों और बाजार क्षेत्रों को छोड़कर अन्य मार्गों पर किया जा सकेगा। हालांकि, एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस किया जा सकता है।

ई-रिक्शा का संचालन संबंधित उपमंडल के मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि (रेडियस) के भीतर ही मान्य होगा। परमिट केवल हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी और संबंधित उपमंडल के स्थायी निवासी के नाम पर ही स्वीकृत किया जाएगा।

आवेदन के साथ हिमाचली स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, संबंधित उपमंडल का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सत्यापित प्रति और हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार की फोटो संलग्न करनी होगी।

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इसके अतिरिक्त, कार्यकारी दंडाधिकारी, नोटरी या शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित शपथ पत्र देना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक बेरोजगार है, उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और परमिट मिलने पर वह स्वयं ई-ऑटो रिक्शा चलाएगा।

आवेदन के साथ 100 रुपए का शुल्क सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर के कार्यालय में जमा करवाना होगा।

जिन आवेदकों ने पहले भी इसी कार्यालय में ई-ऑटो परमिट के लिए आवेदन किया है, उन्हें भी उपरोक्त आवश्यक शर्तें पूरी करते हुए पुनः आवेदन करना होगा।

ऐसे आवेदकों को पहले जमा करवाई गई फीस दोबारा जमा नहीं करवानी होगी, लेकिन पूर्व में शुल्क जमा करवाने का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा। सभी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज संबंधित अधिकृत सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए होने चाहिए।

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निर्धारित तिथि तक प्राप्त सभी पूर्ण आवेदनों की आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर जांच की जाएगी। यदि पात्र आवेदकों की संख्या उपलब्ध परमिटों से अधिक होती है, तो परमिटों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

इच्छुक अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वह निर्धारित तिथि से पहले आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करवाना सुनिश्चित करें, ताकि उनके आवेदन पर नियमानुसार विचार किया जा सके।

Aapki Baat News Desk
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