बिलासपुर : जिला दंडाधिकारी, बिलासपुर राहुल कुमार ने श्री नैना देवी जी के श्रावण अष्टमी मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 13 से 23 अगस्त तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, मेला अवधि के दौरान श्री नैना देवी जी मंदिर परिसर में लाउड स्पीकर, ढोल-नगाड़े, बैंड-बाजे एवं अन्य उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक सूचना अथवा संदेश का प्रसारण केवल मेला नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) के माध्यम से ही किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं, स्थानीय निवासियों तथा मेला क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों से अपील की है कि वह जारी आदेशों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें, ताकि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। यह आदेश आगामी 13 से 23 अगस्त तक प्रभावी रहेगा।
