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चीनी के थोक विक्रेताओं पर शिकंजा, अब 2000 क्विंटल से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकेंगे; हर शुक्रवार देनी होगी जानकारी

स्टॉक की जानकारी गलत अथवा निर्धारित समय पर अपडेट न करने की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मंडी : जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, मंडी ब्रिजेंद्र सिंह पठानिया ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चीनी के थोक विक्रेताओं के लिए निर्धारित भंडारण सीमा में संशोधन किया गया है।

उन्होंने बताया कि अगस्त, 2026 की अधिसूचना के अनुसार चीनी के थोक विक्रेताओं के लिए अधिकतम 4000 क्विंटल भंडारण सीमा निर्धारित थी। सितंबर 2026 में जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार अब प्रत्येक चीनी थोक विक्रेता अधिकतम 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडारण नहीं कर सकेगा।

उन्होंने बताया कि मंडी जिले के सभी चीनी थोक विक्रेताओं के लिए फूड स्टॉक पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को पोर्टल पर चीनी के मौजूदा स्टॉक की जानकारी अपडेट करनी होगी।

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उन्होंने स्पष्ट किया कि स्टॉक की जानकारी गलत अथवा निर्धारित समय पर अपडेट न करने की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिला नियंत्रक ने मंडी जिले के सभी निरीक्षकों को चीनी के स्टॉक पर कड़ी निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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Aapki Baat News Desk
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