बिलासपुर : जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर शीतल शर्मा ने बताया कि जिला के किसी भी गांव तक घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यदि नए फोकल प्वाइंट अथवा विस्तार बिंदु बनाए जाने हैं, तो संबंधित उपभोक्ता अपनी-अपनी पंचायत के प्रतिनिधियों के माध्यम से पंचायत प्रस्ताव जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर को संबंधित विभागीय निरीक्षक के माध्यम से भिजवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि जिला में कई ऐसे नए सड़क मार्ग बन चुके हैं, जिनसे अनेक गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा गया है। विभाग का प्रयास है कि ऐसे गांवों में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पंचायतों के प्रस्ताव प्राप्त कर उपभोक्ताओं को लाभान्वित किया जा सके।
नए फोकल प्वाइंट अथवा विस्तार बिंदु बनवाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा पारित प्रस्ताव के साथ उस सड़क मार्ग का लोक निर्माण विभाग, बिलासपुर से पास अथवा स्वीकृत होना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से एलपीजी गैस की आपूर्ति की जानी है।
इसके लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी रोड पास प्रमाणपत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि यदि सड़क मार्ग लोक निर्माण विभाग से पास अथवा स्वीकृत नहीं होगा, तो उस सड़क मार्ग के माध्यम से गैस की आपूर्ति नहीं की जा सकेगी।
संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां विकास खंड निरीक्षक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले बिलासपुर के माध्यम से अथवा जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, बिलासपुर के कार्यालय में आगामी 30 अक्तूबर तक जमा करवाई जा सकती हैं।
